अमृतसरः पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसबीर सिंह गढ़ी ने सीनियर सेकंडरी स्कूल मुरादपुरा, अमृतसर की प्रिंसिपल पर सख्त कार्रवाई की है। चेयरमैन ने प्रिंसीपल रेखा महाजन को निलंबित करने के निर्देश दिए है। प्रिंसिपल रेखा महाजन द्वारा DPE अध्यापक जोरइंदर सिंह के खिलाफ प्रयोग की गई जाति सूचक शब्दावली को लेकर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल, इस मामले में विभाग द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति में रेखा महाजन दोषी पाई गईं। जिसके बाद शिक्षा विभाग के सचिव को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मिली जानकारी के अनुसार 29 जनवरी को मामले से संबंधित डायरेक्टर सेकंडरी एजुकेशन विभाग से निजी पेशी के दौरान रिपोर्ट मांगी गई है। मामले से संबंधित जानकारी देते हुए आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि इस मामले की सुनवाई दो तारीखों पर आयोग की अदालत में हुई है। प्रारंभिक जांच के दौरान ही प्रिंसिपल रेखा महाजन दोषी पाई गई थीं, और विभागीय जांच में सिद्ध हो चुका है कि प्रिंसिपल रेखा महाजन स्वभाव से दोषी हैं।
इसलिए विभागीय कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। आगामी तारीखों पर सुनवाई जारी रहेगी और पंजाब राज्य अनुसूचित जाति एक्ट, 1989 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को भी बाध्य किया जाएगा। आयोग के चेयरमैन ने सभी पंजाबी समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे कानूनी दायरों का पालन करें। समूचे समाज में जाति, धर्म या नस्ल के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी जातियों और बिरादरियों के लोगों के साथ प्रेम और भाईचारे के साथ समानता का दर्जा देते हुए जीवन व्यतीत करें।