लुधियाना: जिले से एक बुड्ढा दरिया को लेकर नया मामला सामने आया। जहां, बुड्ढा दरिया के किनारों पर कब्जों को लेकर NGT के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई है। जिसमें कहा गया है कि बुड्ढा दरिया के किनारे कोई कब्जे नहीं किया गया है। जिसके बाद NGT ने मामले संबंधी जांच के आदेश दिये हैं।
इधर, एक याचिकाकर्ता ने एनजीटी के सामने बुड्ढा दरिया पर कब्जे के सूबत पेश किये हैं। जिसमें याचिकाकर्ता ने बुड्ढा दरिया के फोटो और मेजरमेंट पेश की और बताया कि आधे से ज्यादा दरिया पर कब्जे हो चुके हैं। वहीं, याचिकाकर्ता का दावा है कि जो रिपोर्ट पेश की है उसमें तथ्य गलत पेश किए गए हैं। जिसके सबूत उन्होंने एनजीटी के सामने पेश कर दिए हैं।
इस मामले में एनजीटी ने डीसी को निर्देश दिए हैं कि वे मामले की जांच करें और बुड्ढा नाला से संबंधित मूल राजस्व रिकॉर्ड और पूरा नक्शा पेश करें। इसमें नाले की अलग-अलग स्थानों पर चौड़ाई का पूरा विवरण भी शामिल करने को कहा गया है।
अवैध निर्माण रोकने के सख्त निर्देश
एनजीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान बुड्ढा नाला या उसके बफर जोन में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट के 5 मार्च 2019 के आदेश का हवाला देते हुए सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।
इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को तय की गई है। तब तक संबंधित विभागों को अपना पक्ष और रिकॉर्ड पेश करना होगा, जिससे पूरे मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।