अमृतसरः पंजाब के पूर्व मंत्री व शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता व मजीठा हलके से 3 बार विधायक रह चुके बिक्रम मजीठिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल, 25 जून को अमृतसर स्थित आवास और 25 अन्य ठिकानों पर छापेमारी के बाद विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। इस दौरान विजिलेंस टीम ने डिजिटल उपकरण, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए थे।
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वहीं अब आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार बिक्रम मजीठिया के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में मुकदमा भी चलाया जाएगा। दरअसल, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मजीठिया पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह अनुमति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत दी गई है। इससे पहले राज्य कैबिनेट ने 8 सितंबर को इस पर रिकमेंडेशन भेजी थी।
यह मामला राज्य की विजिलेंस ब्यूरो की ओर से दर्ज किया गया था, जिसमें मजीठिया पर घोषित आय से लगभग 1200 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। जांच एजेंसी के अनुसार, उन्होंने 700 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अवैध तरीके से जुटाई, जो कथित रूप से 2013 के ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ी 540 करोड़ की धनराशि के मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अर्जित की गई। सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब विजिलेंस ब्यूरो अदालत में मुकदमे की कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा।