फिरोजपुरः जिले के गांव मंसूरवाल कलां में स्थित मालबरोज़ शराब फ़ैक्टरी के खिलाफ चल रहे लोगों के लंबे संघर्ष में एनजीटी दिल्ली की अदालत की बेंच का फैसला आया है। जिसमें जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव चेयरपर्सन, जस्टिस अरुण कुमार त्यागी (ज्यूडिशियल मेंबर) और डॉ. आफ़रोज़ अहमद ने फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने और ढांचा को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
अदालत में विरोधी पक्ष के वकीलों ने बताया कि डिस्टिलरी प्लांट अब पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और उसका ढांचा भी हटा दिया जाएगा। हालांकि, उसी कॉम्प्लेक्स में स्थित 180 KLD के एथेनॉल प्लांट में उत्पादन जारी रखने की अनुमति मांगी गई है। इस संबंध में साझा मोर्चा जीरा के वकील कोलिन गोंज़ाल्वेस ने अदालत से 2 हफ्ते का समय लिया है और कहा है कि अब संघर्ष एथेनॉल प्लांट के खिलाफ जारी रहेगा।
साझा मोर्चा जीरा के नेताओं, किसान जत्थेबंदियों और इलाके के निवासियों ने फैसले का ऐतिहासिक होने का दावा करते हुए कहा कि यह केवल जीरा की ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब की जीत है। लोगों का कहना है कि यह डेढ़ से 3 साल के संघर्ष और एकजुटता का नतीजा है।