पटियालाः पंजाब में आज से जायदाद रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया सिस्टम लागू हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने इस आसान रजिस्ट्रेशन प्रणाली को जनता को समर्पित किया। सरकार का दावा है कि इस प्रणाली से आम लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वे सिफारिशों और दलालों की परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। नई प्रणाली में अब रजिस्ट्रेशन जिले में स्थित किसी भी तहसील में कराया जा सकता है।
इसके अलावा, लोगों के पास घर बैठे या अपने कार्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प भी होगा। इसे 15 जुलाई तक पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद, 15 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे पंजाब में पुनः परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद इसे 1 अगस्त से स्थायी रूप से लागू किया जाएगा। सीएम भगवंत मान ने लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले अपने ड्राफ्ट को पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
इसमें जो भी कलेक्टर रेट या खसरा नंबर है, सब कुछ आ जाएगा। 48 घंटे के भीतर सब-रजिस्ट्रार इस पर आपत्ति लगा सकता है। यदि इस समय सीमा के दौरान कोई आपत्ति नहीं आई तो रजिस्ट्रेशन को सही माना जाएगा। यदि आपत्ति आती है तो उसी समय व्यक्ति को व्हाट्सएप पर सूचना पहुंच जाएगी। उन्हें आपत्ति साफ करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। सेवा केंद्र पर आकर भी लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी फीस 550 रुपये है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले तो यह पता ही नहीं चलता था कि रजिस्ट्रेशन कहां कराना है। अब यह सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को सारे संदेश व्हाट्सएप पर मिलते रहेंगे। यह काम हमने मोहाली में शुरू किया है और पूरे पंजाब में 2-3 महीनों के अंदर यह काम शुरू हो जाएगा। लोग जिले की कोई भी तहसील या उप-तहसील में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि कोई गलत रजिस्ट्रेशन होगा तो इसके लिए डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार होगा। इसलिए कोई रिश्वत नहीं, बल्कि जितनी फीस तय की गई है, उतनी ही फीस लगेगी।