मोहालीः जीरकपुर के सरपंच और पार्षद रहे जसपाल सिंह के छोटे भाई कमलजीत सिंह ने 30 नवंबर 2018 को कोर्ट में खरड़ से एमएलए अनमोल गगन मान के पति शाहबाज सिंह सोही, जतिंदर सिंह, नश्तर सिंह के खिलाफ चैक बाउंस के मामले में याचिका दायर की थी। जिसके बाद कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं इस मामले में कोर्ट से विधायक अनमोल गगन मान के पति शाहबाज सिंह सोही को राहत मिल गई है। दरअसल, कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किए गए।
शाहबाज सिंह सोही के वकील विक्रमजीत पासी ने बताया कि सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा दिया है। वहीं, उनकी अपील भी मंजूर कर ली है। हालांकि अभी तक इस संबंध में डिटेल आर्डर आना बाकी है। जिसके बाद इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। शाहबाज सोही पेशे से एडवोकेट हैं। बता दें कि शिकायतकर्ता के अनुसार उसने आरोपियों के साथ कुल 22,950 वर्ग-गज के कई रेजिडेंशियल प्लॉट्स और 515 वर्ग गज के कुछ कमर्शियल प्लॉट का सौदा किया। इसके बदले में आरोपियों को 18 दिसंबर 2017 को 7 करोड़ रुपए का चेक देकर फुल पेमेंट कर दी।
लेकिन आरोपियों ने जनवरी 2018 में 3 करोड़ रुपए का चेक देकर सौदा रद्द कर दिया। फिर प्रोजेक्ट डेवलप करने के नाम पर 25 लाख रुपए और फिर 1.5 करोड़ रुपए कमलजीत से और ले लिए। जिसमें लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने शिकायतकर्ता पक्ष के तर्कों को मजबूत मानते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें 2-2 साल कैद की सजा सुनाई। शिकायतकर्ता के वकील भारत जोशी ने कहा था कि कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत तीनों आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस केस में कोई आरोपी पहले भी जेल जा चुका है, तो सजा कम कर दी जाएगी।
