चंडीगढ़ः पंजाब कैबिनेट की आज अहम मीटिंग हुई। इस दौरान कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। दरअसल, 2 सितंबर से शुरू होने जा रहे पंजाब विधानसभा सत्र से पहले हुई पंजाब कैबिनेट को लेकर वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रैंस कर साझा की। हरपाल चीमा ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में पंजाब पंचायती राज एक्ट में बदलाव करने का फैसला लिया गया है।
वहीं, पी.सी.एस. के नए पदों को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। संशोधन के तहत, पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। पंजाब में पहले पंच-सरपंच का चुनाव राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर लड़ा जा सकता था, लेकिन अब कैबिनेट ने पार्टी चिन्ह पर चुनाव लड़ने के नियम को खत्म कर दिया है।
PCS में नई पोस्ट बनाई जाएंगी। 2016 से 2024 तक नई पोस्ट नहीं बनी थी। अब इन्हें 310 से बढ़ाकर 369 पोस्ट कर दिया गया है। है। इसके अलावा पंजाब के नए जिले मलेकोटला में सेशन डिवीजन में 36 नई पोस्ट मंजूर की गई हैं। इसके अलावा हाउस सर्जन के 450 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
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