मोहालीः पंजाबी गायक मनकीरत औलख को धमकियां देने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को आज कोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल, सैशन जज की अदालत ने 42 वर्षीय हरजिंदर सिंह को धमकी भरे फोन कॉल और व्हाट्सऐप मैसेज भेजने के मामले में नियमित जमानत दे दी है। यह मामला गायक मनकीरत औलख के मैनेजमेंट नंबर पर 20 और 21 अगस्त 2025 को आई कॉल्स और मैसेजेस से जुड़ा था। जिसमें उसे और उसके परिवार को मारने की धमकी दी गई थी। प्रारम्भ में मामला अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज था।
लेकिन बाद में पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर हरजिंदर सिंह का नाम FIR में जोड़ा गया और उसे 24 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। वकील जगविंदर कौर ने दलील दी कि मूलतः यह केस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया था और हरजिंदर सिंह को बेबुनियाद फंसाया गया है। उसके खिलाफ कुछ भी बरामद नहीं हुआ और मामले की चार्जशीट पेश होने और मुकदमे के परिणाम में समय लगेगा।
सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है और अगर उसे जमानत मिल गई तो वह गवाहों पर प्रभाव डाल सकता है या शिकायतकर्ता के परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। अदालत ने कहा कि आरोपी 24 अगस्त से हिरासत में है, उसके खिलाफ कोई गैंगस्टर गतिविधि का प्रमाण नहीं मिला और कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इसलिए और हिरासत में रखने का कोई लाभ नहीं। अदालत ने उसे बेल बॉन्ड पर नियमित जमानत दे दी। आरोपी पर शर्तें लगाई गईं कि वह हर पेशी पर हाज़िर होगा, साक्ष्यों में छेड़छाड़ नहीं करेगा और अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएगा।