अमृतसर: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम को शहर की सभी डेयरियों को अंदरूनी शहर (वॉल्ड सिटी) और अन्य आवासीय क्षेत्रों से हटाने के आदेश दिए है। इसके तहत डैडलाइन भी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक सभी डेयरी को हटाया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश का पालन ना होने पर पुलिस की मदद ली जाएगी। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायाधीश संजीव बेरी की बेंच ने बुधवार को 2000 में डेयरी वेलफेयर यूनियन द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किया।
यूनियन ने उस समय डेयरी मालिकों को दिए गए बेदखली नोटिस को चुनौती दी थी। शुरुआत में डेयरी मालिकों ने हटाने का विरोध किया था, लेकिन बाद में पुनर्वास योजना के तहत विकसित प्लॉट मिलने पर बाहर जाने के लिए तैयार हो गए थे। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिया कि नगर निगम को 2 महीने के भीतर सभी डेयरी मालिकों को नोटिस देना होगा। डेयरी मालिकों को खाली पड़े पुनर्वास प्लॉट पारदर्शी तरीके से आवंटित किए जाएंगे।
निर्धारित समय में न हटने वालों को पुलिस की मदद से बेदखल किया जाएगा। 31 दिसंबर के बाद सिफारिश रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी होगी, नहीं तो आदेश पालन के लिए निश्चित कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने इस पर हैरानी जताई कि 25 साल की कानूनी लड़ाई के बावजूद सैकड़ों डेयरियां अभी भी आवासीय इलाकों में चल रही हैं, जिससे सफाई और स्वास्थ्य को खतरा है।