लुधियाना। जिले में स्थित कल्याण ज्वेलर्स (Kalyan Jewellers) पर मां-बेटे की शिकायत के आधार पर 1 लाख रुपये का हर्जाना लगाया गया है। शिकायत में कहा गया कि उन्होंने शोरूम से जो ज्वेलरी खरीदी, उसे 22 कैरेट बताया गया था, लेकिन उस पर हॉलमार्क स्टैंप नहीं था।
जांच में निकला 18 कैरेट सोना
ग्राहकों ने जब अपनी तरफ़ से बाहर की लैब से ज्वेलरी की जांच करवाई तो पता चला कि ज्वेलरी की शुद्धता 18 कैरेट के बराबर है। इस बात की शिकायत जब उन्होंने शोरूम में की, तो वहां से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
शोरूम ने मामले को लेकर दिया ये जवाब
शोरूम की ओर से कहा गया कि खरीदा गया प्रोडक्ट पोल्की ज्वेलरी है। पोल्की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं होती। खरीदारी के समय ग्राहक को यह बात बता दी गई थी। इनवॉइस में इसकी जानकारी दर्ज है। लेकिन फोरम को यह तर्क स्वीकार नहीं हुआ।
कंज्यूमर फोरम ने कंपनी की दलीलें किया खारिज
कंज्यूमर फोरम के सदस्यों ने कंपनी की दलीलों को कई कारणों से खारिज कर दिया। वहीं, इनवॉइस में खुद ही 22 कैरेट प्योरिटी लिखी हुई थी, जबकि कंपनी कोर्ट में उल्टा कह रही थी कि यह पोल्की ज्वेलरी है और इसकी प्योरिटी अलग होती है। फोरम ने कहा कि इनवॉइस में 22 कैरेट बताने के बाद कंपनी यू-टर्न नहीं ले सकती।
प्राइस टैग पर जरूरी जानकारी नहीं थी
शोरूम में लगी ज्वेलरी पर प्योरिटी, क्वालिटी, वज़न इनमें से किसी की भी डिटेल प्राइस टैग पर दर्ज नहीं थी। यह कस्टमर्स को गुमराह करने के बराबर है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 का उल्लंघन है।
फोरम ने माना कि गलत जानकारी देने से ग्राहक को आर्थिक नुकसान हुआ, मानसिक तनाव भी झेलना पड़ा इसलिए कंपनी को जिम्मेदार ठहराया गया।
फोरम ने दी चेतावनी
फोरम ने Kalyan Jewellers पर 1 लाख रुपये हर्जाना लगाने का आदेश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर यह राशि एक महीने के भीतर नहीं दी गई, तो उस पर 8% ब्याज लगाकर वसूली की जाएगी।