मोहालीः पंजाब सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग ने बकाया संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) की किश्तों की वसूली के लिए चल रही ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (ओटीएस) योजना की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। जारी नए आदेशों के अनुसार, अब समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही, जिन लोगों की संपत्ति कर की किश्तें लंबित हैं, वे अब 15 अगस्त 2025 तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

आवास एवं नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में यह जानकारी दी गई है। इस कदम से उन हजारों लोगों को राहत मिलेगी जो अपनी लंबित किश्तों का भुगतान करना चाहते हैं। ये आदेश सभी अथारिटी और बोर्डों पर लागू होंगे।