चंडीगढ़: पंजाबी गायक एमी विर्क को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल, एमी विर्क के केस में मोहाली की निचली अदालत द्वारा जारी किए गए समन नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह विवाद एमी द्वारा गाए गए एक गीत के कॉपीराइट को लेकर है। इस मामले में निर्मल सिंह ग्रेवाल ने एमी के खिलाफ मोहाली की निचली अदालत में पिटीशन दायर की थी।
मोहाली की निचली अदालत ने 14 फरवरी को एमी को समन नोटिस जारी किया था और उन्हें 26 अगस्त को पेश होने के लिए कहा था। यह विवाद एमी द्वारा गाए गए पंजाबी गीत ‘दर्शन’ को लेकर उत्पन्न हुआ था। शिकायतकर्ता निर्मल सिंह ग्रेवाल का आरोप है कि उन्होंने यह गीत अरशद अली के साथ मिलकर साल 2021 में लिखा था, लेकिन बाद में अरशद अली ने यह गीत एमी और सुखी को बेच दिया। यह कॉपीराइट कानून का सीधा उल्लंघन है।
इसी मामले को लेकर निर्मल सिंह ग्रेवाल ने अरशद अली, एमी विरक और सुखी के खिलाफ पिटीशन दायर की थी। तीनों ने समन के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पिटीशनकर्ता सुखी ने कहा कि उन्होंने यह गीत लिखा था, जिसका निर्मल सिंह ग्रेवाल से कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद निचली अदालत ने उन्हें गलत तरीके से समन जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने पिटीशन पर सुनवाई करते हुए इन तीनों के खिलाफ जारी समन नोटिस पर रोक लगा दी है और निर्मल सिंह ग्रेवाल को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है।