चंडीगढ़ः पंजाब में सैन्य अधिकारी पुष्पिदंर सिंह बाठ को पीटने के मामले में हाईकोर्ट सख्त रुख अपना रहा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने FIR दर्ज होने में देरी पर आपत्ति जाहिर की है। साथ ही राज्य सरकार को भी फटकार लगाई है। सैन्य अधिकारी ने पंजाब पुलिस के कर्मियों पर परिवार के साथ मारपीट के आरोप लगाए हैं। हालांकि, इस घटना के बाद करीब एक दर्जन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है।
अदालत ने सवाल उठाया कि दोषी पुलिस अधिकारी रात को पार्किंग क्षेत्र में क्या कर रहे थे। उनकी ड्यूटी का समय क्या था और वे कहां थे? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। अदालत ने सीसीटीवी की प्रमाणिकता की जांच का भी आदेश दिया। अदालत ने ड्यूटी रोस्टर पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया, और पुलिस टीम के कॉल डिटेल्स भी देने का आदेश दिया।