पठानकोटः जिले में इंप्रूवमेंट ऑफिस को लेकर हाईकोर्ट ने सील करने के आदेश जारी कर दिए है। दरअसल, आप पार्टी द्वारा कल राज्य सरकार द्वारा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, ताकि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में लोगों के काम आसानी से हो सके। लेकिन अब वह चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ऑफिस में जाकर अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। क्योंकि इंप्रूवमेंट का गेट पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है।
दरअसल, शहर के एक व्यापारी ने हाई कोर्ट में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के खिलाफ केस दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया था कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारियों ने उसकी जमीन को जबरन अधिग्रहण करके बेच दिया है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इंप्रूवमेंट दफ्तर को सील करने के आदेश जारी किए हैं। जिसके बाद आज पुलिस ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दफ्तर पर दस्तक दी और वहां मौजूद अधिकारियों को बाहर भेजकर दफ्तर को ताला जड़ दिया।
इस संबंध में जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया है। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के कार्यालय को सील करने के आदेश प्राप्त हुए थे। जिसके बाद उनकी ओर से कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक सुधार द्वार नहीं खोला जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अधिकारी इसे न खोले।