अमृतसर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूप गायब मामले में गिरफ्तार एसजीपीसी के पूर्व सीए सतिंदर सिंह कोहली को बड़ा झटका लगा है। मामले में निचली अदालत ने सतिंदर सिंह कोहली की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी की न्यायिक हिरासत जारी रहेगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूपों के गायब होने को लेकर चल रही जांच में सतिंदर सिंह कोहली को गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसियां मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही हैं।

निचली अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि मामला अत्यंत संवेदनशील और धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, ऐसे में आरोपी को जमानत देना जांच को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने दलीलों से सहमत होते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
अब कल सेशन कोर्ट में सतिंदर सिंह कोहली की जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी, जहां उनके वकील दोबारा राहत की मांग करेंगे। वहीं, जांच एजेंसियां सेशन कोर्ट में भी जमानत का विरोध करने की तैयारी में हैं। इस मामले पर सिख संगठनों और संगत की नजरें टिकी हुई हैं और आगे की सुनवाई को लेकर माहौल संवेदनशील बना हुआ है।
