मोहालीः मोहाली की स्थानीय अदालत की ओर से तत्काल एसएचओ आईटी सिटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश मिलने के तुरंत बाद थाना सोहाना पुलिस ने इंस्पेक्टर जशनप्रीत सिंह के खिलाफ एफआईआर नंबर 197/25 दर्ज कर ली है। इस एफआईआर में इंस्पेक्टर जशनप्रीत सिंह को धारा 115(2), 132 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला करना या आपराधिक शक्ति का प्रयोग करना), 221 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी निभाने में बाधा डालना) तथा (बीएनएस) की धारा 304 (खोख) के तहत नामजद किया गया है। फिलहाल इस मामले में इंस्पेक्टर जशनप्रीत सिंह फरार बताए जा रहे हैं।
अदालत ने पाया कि ड्यूटी पर तैनात एक लोक सेवक के खिलाफ संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध किए गए थे और मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। यह निर्देश सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनीश गोयल के रीडर पवन कुमार की ओर से दायर एक शिकायत के संबंध में जारी किया गया है, जिन्होंने 6 जुलाई, 2025 को हुई घटना की सूचना दी थी।
शिकायत के अनुसार सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की स्थापना के तहत चौकीदार के रूप में तैनात बलजीत सिंह उस समय ड्यूटी पर थे। जब पूर्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को अदालत में पेश किया जाना था। करीब साढ़े 11 बजे इंस्पेक्टर जशनप्रीत कथित तौर पर बलजीत सिंह के पास पहुंचे और राधा स्वामी सत्संग घर के पास का गेट खोलने की मांग की। जब चौकीदार ने इंस्पेक्टर से गेट खोलने से पहले न्यायिक अधिकारियों से अनुमति लेने का अनुरोध किया, तो इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर मारपीट कर उससे चाबियां छीन लीं और उसे धक्का दे दिया था।