होशियारपुरः जिले के ब्लॉक 2 के अंतर्गत आने वाले गांव शेरगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण करके कब्जा किया हुआ है। इस मामले में कई वर्षों तक माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में केस भी चला था। अब माननीय हाईकोर्ट द्वारा उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए अवैध कब्जे को गिराने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन माननीय अदालत के आदेश देने के बावजूद संबंधित विभाग द्वारा उस अवैध निर्माण को गिराने में कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही। इससे परेशान होकर अब गांव के ही बुजुर्ग व्यक्ति ने मीडिया का सहारा लिया है और प्रशासन से माननीय अदालत के आदेशों का पालन करने की अपील की है।
स्थानीय ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी, ब्लॉक 2 के कार्यालय में मीडिया को जानकारी देते हुए बुजुर्ग शुभाष चंद्र ने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण किया गया है, जिसका वह माननीय हाईकोर्ट में केस लड़ चुके हैं। कई वर्षों तक केस लड़ने के बाद माननीय अदालत ने उक्त निर्माण को उसे गिराने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन संबंधित प्रशासन आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। इस कारण उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम को भी आदेशों का पालन करवाने के लिए आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है।
बुजुर्ग के परिवार का कहना है कि यदि प्रशासन माननीय अदालत के आदेशों का पालन नहीं करता तो वे अब किसके सामने अपनी गुहार लगाएंगे। इस अवसर पर पीड़ित परिवार ने बीडीपीओ होशियारपुर ब्लॉक 2 से मांग की है कि माननीय अदालत के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए और अवैध निर्माण को ढहाया जाए। इस पूरे मामले पर जब बीडीपीओ प्रवीण कुमार से फोन पर बात की गई तो उनका कहना था कि यह मामला उनके ध्यान में है और जल्द ही इस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।