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Punjab News: किराये पर घर देने और होटल मालिकों को लेकर DC के सख्त निर्देश जारी, होगी कार्रवाई

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मोगाः होटल मालिकों को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने सख्त निर्देश जारी किए है। जारी आदेशों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा के भीतर समस्त होटल मालिकों को होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान के लिए आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि अनिवार्य रूप से लेने के निर्देश जारी किए है।

आदेशों में कहाकि गया हैकि यदि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक कमरा लिया जाता है तो कमरे में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आईडी प्रूफ लिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर उन व्यक्तियों के पास चालू स्थिति में हो। इसकी पुष्टि के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करके सत्यापन किया जा सकता है। होटलों में ठहरने वालों की जानकारी समय-समय पर अपने नज़दीकी थाने में दर्ज करवाई जाए।

यदि होटल मालिक इस बात का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ विधि के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि होटल में ठहरने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा उक्त जानकारी देने से इनकार किया जाता है तो होटल मालिक-स्टाफ द्वारा इसकी सूचना नज़दीकी थाने में दी जाए। उन्होंने कहा कि होटलों में अज्ञात व्यक्तियों की जानकारी रखना अति आवश्यक है ताकि बढ़ते अपराधों को रोका जा सके।

जिला मजिस्ट्रेट सागर सेतिया द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा के अंतर्गत समस्त मकान मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने घरों में रखे गए किरायेदारों और घरेलू नौकरों की जानकारी अपने नज़दीकी थाने में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं तथा उनकी रजिस्ट्रेशन भी सुनिश्चित करवाएं।

ऐसा ना करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मकान मालिकों द्वारा अपने घरों में रखे गए किरायेदारों और नौकरों की जानकारी संबंधित थाने को प्रायः नहीं दी जाती। मकान मालिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने घरों में रह रहे किरायेदारों तथा घरेलू नौकरों की जानकारी संबंधित थाना को दें और उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने कहा कि उक्त दोनों आदेश 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेंगे।

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