अमृतसरः श्री हरमंदिर साहिब परिसर में सेवा निभा रहे पूर्व उपमुख्यमंत्री व शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने के आरोप में पुलिस ने नारायण सिंह चौड़ा को गिरफ्तार किया था। वहीं नारायण को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां सुनवाई के बाद कोर्ट से नारायण को जमानत मिल गई। नारायण सिंह चौड़ा लगभग 3 महीने 20 दिन तक न्याय हिरासत में रहा है। नारायण चौड़ा के जमानत की पुष्टि उनके बेटे एडवोकेट बलजिंदर सिंह ने की है।
पिछले साल 4 दिसंबर को शिरोमणि अकाली दल के तत्कालीन प्रधान सुखबीर सिंह बादल पर सुबह करीब साढ़े नौ बजे बजे बब्बर खालसा से संबंधित पूर्व आंतकवादी नारायण सिंह चौड़ा ने गोली चलाई थी। उसने यह हमला सुखबीर सिंह बादल से महज 15 मिनट की दूर पर किया था। उस दौरान सुखबीर सिंह बादल श्री अकाल तख्त द्वारा दी गई धार्मिक सजा भुगत रहे थे। यह उनकी सजा का पहला दिन था और तभी उन पर हमला हुआ।
सजा के रूप में वह श्री हरमंदिर साहिब के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर पहरेदारी कर रहे थे। 4 दिसंबर को सुबह करीब 9 बजे अचानक दोषी नारायण सिंह बादल के नजदीक पहुंचा तथा पिस्तौल सुखबीर सिंह बादल की ओर कर फायर किया। पिस्टल निकालते हुए टास्क फोर्स के एक कर्मी ने नारायण सिंह को देख लिया तथा अविलंब उसे रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि, तब तक उसने फायर कर दिया था। लेकिन सुरक्षाकर्मियों के अवरोध के कारण यह फायर मिस हो गया।