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Punjab News: MLA को लेकर कोर्ट का आया फैसला, सुनाई इतने साल की सजा

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तरनतारनः पंजाब में आप पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को तरनतारन की अदालत सजा सुनाई गई। 2013 में हुए उस्मां कांड के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए हल्का खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजीिंदर सिंह लालपुरा समेत 8 व्यक्तियों को एस.सी./एस.टी. अधिनियम के तहत 4 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा धाराओं 354 के तहत 3 साल, धाराओं 506 के तहत 1 साल और धाराओं 323 के तहत 1 साल की सजा भी सुनाई गई है।

सजा सुनाए जाने के दौरान विधायक लालपुरा समेत सभी व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। इनमें कुछ पुलिस कर्मी भी शामिल हैं। दरअसल, 10 सितंबर को अदालत ने 12 साल पहले युवती से मारपीट करने और छेड़छाड़ के आरोप में उन्हें दोषी ठहराया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अदालत ने घटना के वक्त टैक्सी ड्राइवर रहे विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा के अलावा 5 पुलिसकर्मियों दविंदर कुमार, सारज सिंह, अश्वनी कुमार, तरसेम सिंह और हरजिंदर सिंह को भी दोषी ठहराया था। बता दें कि यह पूरा मामला 2013 का है। उस समय विधायक लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे।

उन पर शादी में आई युवती के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। युवती ने टैक्सी ड्राइवरों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था। विधायक लालपुरा के एडवोकेट ने बताया था कि दलित युवती से मारपीट का केस है। तरनतारन के अंतर्गत आते गांव की अनुसूचित जाति की युवती अपने पिता पूर्व सैनिक और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 4 मार्च 2013 को श्री गोइंदवाल बाईपास स्थित पंजाब इंटरनेशनल पैलेस में गई थी। वहां पर मौजूद कुछ टैक्सी चालकों (ड्राइवरों) ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। मौके पर पहुंची थाना सिटी की पुलिस पार्टी ने भी लड़की और उसके परिवार की सरेराह मारपीट की।

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