मोहालीः पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा को लेकर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने ग्रेनेड मामले के दिए गए बयान को लेकर प्रताप बाजवा को राहत दी है। दरअसल, कोर्ट में आज हुई सुनवाई में बाजवा के बम वाले बयान पर कोर्ट ने 22 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। वहीं इस मामले में सरकार को नोटिस जारी किया गया है।
बाजवा ने कोर्ट में मोहाली के साइबर थाने में दर्ज हुए मामले को रद्द करने की मांग की थी। बाजवा ने कहा था कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है। प्रताप सिंह बाजवा ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था, “पंजाब में 50 ग्रेनेड आए थे, जिनमें से 18 इस्तेमाल हो चुके हैं, जबकि 32 बाकी हैं।” 13 अप्रैल को उनके खिलाफ मोहाली के साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया। कल उनसे थाने में 6 घंटे पूछताछ की गई थी।