कोटकपूराः गर्भावस्था के दौरान गलत स्कैन रिपोर्ट देने के मामले में नामी स्कैन सेंटर को कोर्ट ने 16.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, 2018 के मामले में पीड़ित द्वारा उपभोक्ता न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था। जिसके बाद अब कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद स्कैन सेंटर को 16.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार 2018 में कोटकपूरा के एक व्यक्ति गगन अरोड़ा ने जैतो रोड पर स्थित गर्भवती पत्नी के जसबीर स्कैन सेंटर के डॉक्टर से कुछ टेस्ट और स्कैन करवाई थी।
पीड़ित के अनुसार उसने एक बार नहीं बल्कि 3 बार स्कैन करवाई थी। जिसमें डॉक्टर जसबीर द्वारा दी गई रिपोर्टों में पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे की रिपोर्ट नार्मल बताई गई। इस संबंध में लेवल 2 की रिपोर्ट के अनुसार बच्चे के हर अंग के बारे में जानकारी दी गई, उस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और सभी अंग सामान्य हैं, लेकिन जब बच्चे का 7 अप्रैल 2018 को जन्म होता है तो सामने आता है कि बच्चे के बायें हाथ की 4 उंगिलयां नहीं है। जिसके बाद परिवार को काफी सदमा लगा है।
पीड़ित के अनुसार उसने इस संबंध में उन्होंने स्कैन सेंटर के मालिक डॉ. जसबीर से बात की, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया, जिसके चलते बच्चे के पिता ने उक्त स्कैन सेंटर के खिलाफ सिविल सर्जन फरीदकोट में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन जांच के दौरान भी कोई न्याय नहीं मिलने पर परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां परिवार के वकील मनदीप चन्ना द्वारा उपभोक्ता अदालत में उक्त डॉक्टर के खिलाफ केस दायर किया गया।
इस मामले में करीब 7 साल की सुनवाई के बाद आखिरकार उपभोक्ता अदालत ने डॉ. जसबीर सिंह को पीड़ित परिवार को साढ़े 16 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया गया। इसी के साथ ही आदेश में कहा गया कि स्कैन के दौरान पीड़ित से ली गई फीस भी स्कैन सेंटर को वापिस करनी होगी। जिस पर पीड़ित परिवार ने संतुष्टि जताई और कहा कि आज 7 साल बाद उनके बच्चे को न्याय मिला है। वहीं वकील मनदीप चन्ना ने कहा कि उपभोक्ता उन्हें 45 दिन के अंदर मुआवजा देना होगा।