मोहालीः जिले में कोर्ट ने आतंकी संगठन खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स (KLF) से जुड़े 2 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं। ये एक्टिव रोल निभाग रहे थे। कई महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही बाकी है। अगर जमानत दी तो ये सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस स्टेज पर इन्हें जमानत देने का आधार नहीं बनता। दोनों आरोपी सागर मसीह उर्फ राजा और आशीष उर्फ गोपी गुरदासपुर के कोटला व घौट के रहने वाले हैं।

उन पर 2023 में केस दर्ज हुआ था। गिरफ्तारी के वक्त उनसे हथियार भी बरामद किए गए थे। स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल मोहाली ने गिरफ्तारी के समय सागर उर्फ राजा मसीह तथा आशीष उर्फ गोपी गुरदासपुरी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया था गिरफ्तारी के दौरान दोनों आरोपियों से एक-एक 32 बोर की पिस्टल व जिंदा कारतूसों के साथ खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के 15 परचे बरामद हुए थे।