मोहालीः पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के साजिशकर्ता में दोषी जगतार सिंह हवारा को 2005 के एक केस में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल, मोहाली अदालत ने जगतार सिंह हवारा को साल 2005 में थाना सदर खरड़ में दर्ज विस्फोटक सामग्री अधिनियम और हथियार अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में बरी कर दिया है।
इस बारे में जानकारी देते हुए उनके वकील जसपाल सिंह मंजपुर ने बताया कि आज मोहाली अदालत में जगतार सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई पेशी दौरान उन्हें अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश तेज प्रताप सिंह रंधावा ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 तथा हथियार अधिनियम की धारा 25, 54 और 59 के तहत दर्ज मामले में बरी कर दिया है। इस मौके पर मौजूद जगतार सिंह हवारा के साथी जसवंत सिंह ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि सच की जीत हुई है।