चंडीगढ़ः पंजाब कैबिनेट मीटिंग में भगवंत मान की ओर से लगातार कई अहम फैसले लिए जा रहे है। हले दो दिन हुई कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए जहां लैंड पुलिंग पॉलिसी की घोषणा हुई थी, वहीं, तीन जून को 4800 के करीब एससी परिवारों के 6800 करोड़ के कर्ज माफ किए गए थे। वहीं अब लेबर के लिए मान सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राहत दी है। ऐसे में लेबर कर्मियों द्वारा हो रहे शोषण पर रोक लगाने के लिए फैसला किया गया है। सीएम मान ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में शॉप एंड कर्मिशयल एक्ट 1958 शोध को मंजूरी दी गई है। ऐसे में दुकानदार 20 तक लेबर को रख सकती है। दुकानदारों को इंस्पेक्टर एक्ट राज को आजाद करने की मंजूरी दी गई है।
मामले की जानकारी देते हुए आप नेता ने कहा कि पहले लेबर को 8 घंटे काम समय मिलता था। इस दौरान लेबर को ओवरटाइम करने के लिए आधा घंटा मिलता था, लेकिन अब लेबर ओवर टाइम 3 घंटे तक कर सकती है। उन्होंने कहा कि अब लेबर अगर 12 घंटे काम करती है तो दुकानदार या छोटे व्यापारी को 3 घंटे ओवरटाइम के डबल पैसे अदा करने पड़ेंगे। वहीं अगर लेबर के साथ शोषण होने पर उन्हें लेबर कोर्ट में जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें लेबर कोर्ट में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं अगर दुकानदार के पास शोषण के नाम पर कोई रिश्वत लेता है तो वह इंस्पेक्टर एक्ट राज के तहत 3 माह में भीतर शिकायत कर सकते है। जिसके बाद इंस्पेक्टर खुद मामले की जांच करने के लिए मौके पर जाएंगा और मामले की गहनता से जांच करेंगा।
उन्होंने कहा कि निरीक्षक राज से दुकानदारों को स्वतंत्र करने के लिए यह संशोधन किया गया है। पहले यदि दुकानदार किसी कर्मचारी को रखते थे, तो उन्हें निरीक्षक के सामने हिसाब देना पड़ता था। अब यदि दुकान में 20 या उससे कम कर्मचारी या हेल्पर हैं तो कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा और न ही कोई निरीक्षक उन्हें परेशान करेगा। इस फैसले से लगभग 95 प्रतिशत दुकानदारों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम की अवधि 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है, जिससे आय में वृद्धि होगी। ऐसे में काम का कुल समय 12 घंटे रहेगा।
उन्होंने कहा कि 20 से अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों को अब 24 घंटे में अनुमति मिल जाएगी। यदि आवेदन के दौरान कोई गलती होती है तो उसे सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। इससे अदालतों में जाने वाले मामले कम होंगे। सीएम मान ने कहा कि अब कोई निरीक्षक राज्य नहीं, सिर्फ प्रगति होगी।” उन्होंने बताया कि संशोधित अधिनियम विधानसभा में लाया जाएगा और पास होने के बाद लागू किया जाएगा।