मोहालीः स्कूलों को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने नए निर्देश जारी कर दिए है। दरअसल, बलजीत कौर ने यह आदेश प्ले-वे स्कूलों को लेकर किए है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्ले-वे स्कूलों में खेलने के लिए जगह होनी चाहिए और इसके साथ ही स्कूलों में कैमरे भी लगाए जाने चाहिए। स्कूल की बाउंड्री बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होनी चाहिए और स्कूल में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग वॉशरूम की व्यवस्था की जानी चाहिए।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन प्ले-वे स्कूलों में एक शिक्षक को केवल 20 बच्चों को पढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए। बच्चों के अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को पंजीकृत प्ले-वे स्कूलों में भेजें। छोटे बच्चों को थप्पड़ मारना या डांटना पूरी तरह से गैरकानूनी है। स्कूलों में एडमिशन के लिए बच्चे का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या पेरेंट्स इंटरव्यू आदि नहीं होगा। इन स्कूलों में जंक फूड पूरी तरह से बंद रहेगा। न तो घर से टिफिन में जंक फूड आएगा और न ही स्कूल या उसके आसपास जंग फूड बिकेगा।
उन्होंने पेरेंट्स से अपील की है कि वह बच्चों को इन स्कूलों में दाखिल करवाने से पहले यह चैक कर ले कि स्कूल रजिस्ट्रर है या नहीं। इस संबंधी जानकारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। 3 से 6 साल के बच्चों की संख्या पंजाब में 40 हजार है। जिसको इस चीज का फायदा मिलेगा। वही, जल्दी साफ होगा कि पंजाब में कितने प्लेवे स्कूल होंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। एक कमरे में चलने वाले प्लेवे स्कूल पूरी तरह बंद होंगे।
उन्होंने कहा कि पहले सरकार का कंट्रोल आंगनवाड़ी केंद्रों पर था। जबकि अब सारे प्लेवे सेंटर कवर किए जाएंगे। मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि अब उनकी तरफ से सबसे पहले सारे प्ले स्कूलों को एक महीने के अंदर रजिस्ट्रर किया जाएगा। जो स्कूल नियमों का पालन करेंगे कि वह ही चल पाएंगे। वहीं, स्कूलों के पेरेंट्स वॉट्सऐप ग्रुप बनेंगे। इसमें सारी जानकारी शेयर की जाएगी। इसके अलावा समय समय पर प्लेवे स्कूलों की चेकिंग होगी। हर साल स्कूलों का रजिस्ट्रेशन होगा।
