मोहालीः आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की जमानत याचिका को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट से मजीठिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने मजीठिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में अब साफ है कि उन्हें जमानत के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। सरकारी वकील फैरी सोफत ने बताया कि जमानत याचिका खारिज हो गई।
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ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ
करीब एक महीने से बहस चल रही थी। वहीं, इसी केस में उनकी पत्नी पत्नी गनीव कौर हाईकोर्ट पहुंची है। उन्होंने विजिलेंस द्वारा 10 अगस्त को उन्हें जारी हुए उस नोटिस को चुनौती दी, जिसमें उनसे संपत्ति का ब्योरा मांगा गया है। मामले में पंजाब सरकार को नोटिस हुआ है। अब मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
बता दें कि 25 जून को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अमृतसर स्थित उनके घर से मजीठिया को गिरफ्तार किया था। इस बार जांच का दायरा हिमाचल, दिल्ली और यूपी तक फैला है। हिमाचल में उनकी जमीन होने का दावा किया गया है, वहीं यूपी के गोरखपुर में उनकी शुगर मिल और दिल्ली में फार्म हाउस होने की जानकारी मिली है। इन स्थानों से मिली सामग्री को चालान का हिस्सा बनाया जाएगा।
साथ ही, जांच में छह लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय भी शामिल हैं, जिनके कार्यकाल में मजीठिया पर एनडीपीएस का केस दर्ज हुआ था। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह और चार अन्य लोगों के बयान भी लिए गए हैं, जो पहले मजीठिया के करीबी रहे हैं।