चंडीगढ़ः शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता व पूर्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की जमानत याचिका को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां हाईकोर्ट से बिक्रम मजीठिया को जमानत याचिका पर राहत नहीं मिली है। दरअसल, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
मजीठिया को आमदन से अधिक सपंति के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में बिक्रम मजीठिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 20 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मजीठिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में नाभा जेल में बंद हैं।