पठानकोटः जिले में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दफ्तर पिछले 2 महीने से सील किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सील किए गए दफ्तर को खोलने और लोगों के काम प्रभावित ना होने देने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान अधिकारियों को काम पर लौटने को कहा गया है। बता दें कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का शहर के एक व्यक्ति के साथ जमीनी विवाद को लेकर हाईकोर्ट में केस चल रहा था।
जिसकी सुनवाई के दौरान 2 माह पहले हाईकोर्ट ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के दफ्तर को सील करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जहां इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारी राहत की सांस लेंगे, वहीं शहर के लोगों को भी परेशानियों से राहत मिलेगी और उनके काम आराम से हो सकेंगे।
इस संबंध में जानकारी देते हुए इंप्रूवमेंट के एसडीओ ने बताया कि उनका हाईकोर्ट में पुराना केस चल रहा था, जिसके चलते हाईकोर्ट ने दो महीने पहले बिल्डिंग को सील करने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए बिल्डिंग को खोलने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीने से दफ्तर बंद होने के कारण काफी काम पेंडिंग है, जिसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।