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पंजाबः सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कोर्ट ने विभिन्न जेलों के सुपरिटेंडेंट्स को जारी किए ये आदेश 

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मानसाः सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नामजद अभियुक्तों की आज मानसा अदालत में पेशी थी। लेकिन किसी भी आरोपी को जेल अथॉरिटी के द्वारा ना तो वीडियो कांफ्रेंसिंग और ना ही फिजिकल तौर पर पेश किया गया। जिसके बाद मानसा की माननीय अदालत ने विभिन्न जेलों के अधिकारियों को आरोपियों को अगली पेशी पर पेश करने के सख्त निर्देश दिए हैं। एडवोकेट सतिंदरपाल सिंह मित्तल ने बताया कि आज सिद्धू मूसेवाला मामले में पैरवी कर रहे थे, जिसमें आरोपी जगदीप सिंह जग्गू भगवानपुरिया, अरशद खान, कपिल पंडित, पवन कुमार बिश्नोई और नसीब आरोपी हैं। उन्हें जेल प्रशासन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया था। जबकि जो अन्य दोषी बलदेव सिंह निक्कू, संदीप केकड़ा, मनदीप सिंह रेयान, लॉरेंस बिश्नोई, प्रवर्तित फौजी, मनप्रीत बाघ, मोनू डांगर, प्रभदीप सिंह पब्बी, कुलदीप, केशव, सचिन बिश्नोई, सचिन चौधरी, अंकित जांटी, अंकित सेरसा, चरनजीत सिंह चेतन, बिट्टू, दीपक मुंडी, राजिंदर जोकर, जगतार सिंह, सरज सिंह, मनप्रीत और दीपक टीनू, इन सभी आरोपियों को न तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से और न ही जेल अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश किया गया।

पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने जेल अधीक्षकों को आदेश दिया था कि इन आरोपियों को अलग-अलग जेलों में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए या फिर शारीरिक रूप से पेश किया जाए, लेकिन आज की सुनवाई पर जेल अधिकारियों ने किसी भी आरोपी को न तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया और न ही शारीरिक रूप से पेश किया। दूसरी ओर, पिछली तारीख को अदालत के ध्यान में लाया गया था कि मनमोहन सिंह मोहना और मनदीप सिंह तूफान की मौत हो गई थी, जिसके संबंध में अदालत ने जांच अधिकारी को तलब किया था कि वह उनकी मृत्यु के सर्टीफिकेट जारी करे।

जिसके संबंध में आज हवलदार जसकरन सिंह पेश हुए और उनके द्वारा मनमोहन सिंह मोहना की मृत्यु के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र अदालत में पेश किया गया और अमनदीप सिंह तूफान की मृत्यु के सत्यापन के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किए जाए। आज पुन: माननीय न्यायालय के समक्ष अपील की गई कि जेल अधीक्षक को सभी अभियुक्तों को मंजोग न्यायालय के समक्ष पेश करने का सख्त निर्देश दिया जाए। इस संबंध में माननीय न्यायालय ने विभिन्न जेलों के अधीक्षकों को आरोपी को पेश करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 8 जून 2023 को है और इसमें जेल अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया गया है और सभी आरोपियों को पेशी वारंट जारी कर दिया गया है।

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