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पंजाबः: नया वाहन खरीदने पर मिलेगी भारी छूट, जानें मामला 

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चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य में प्रदूषण को घटाने के मकसद से स्क्रैप वाहन के मालिक को नया वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स से छूट देने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन संबंधी लागू की गई स्क्रैपिंग नीति के संदर्भ में पंजाब कैबिनेट द्वारा पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट-1924 की धारा 13 (3) के अधीन नई गाड़ियों की खरीद पर छूट देने का फैसला किया था।

जारी अधिसूचना के अनुसार मोटर व्हीकल टैक्स में ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को 15 प्रतिशत और नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण-पक्षीय फैसले से स्क्रैपिंग पॉलिसी के अधीन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मालिक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन से आठ साल तक और नॉन-ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मालिक 15 साल तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस नीति के अंतर्गत जिस समय गाड़ी को स्क्रैप किया जाएगा तो इसे लेकर स्क्रैपर द्वारा ही गाड़ी की खरीद की जाएगी।

इसके उपरांत स्क्रैपर द्वारा वाहन के मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (वाहन जमा करवाने का सर्टिफिकेट) जारी किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट गाड़ी के मालिक द्वारा संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जमा करवाने पर नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी। मंत्री ने बताया कि ट्रांसपोर्ट वाहन को रजिस्ट्रेशन से आठ साल तक स्क्रैप करना वैकल्पिक है।

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