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पंजाबः आटा-दाल स्कीम को लेकर हाईकोर्ट का आया बडा़ फैसला 

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चंडीगढ़ः पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने आटा-दाल स्कीम को लेकर बड़ी राहत दी है।  सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ मार्कफेड की ओर से दाखिल अर्जी पर आज सुनवाई हुई। अदालत ने आटा-दाल योजना की बांटने की योजना डिपो होल्डरों से लेकर और एजेंसियों को देने के मामले में सिंगल जज द्वारा लगाई रोक को हटा दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सिंगल बैंच नहीं कर सकता। अदालत द्वारा यह मामला डब्ल बैंच को रैफर करने की बात कही गई है। घर-घर आटे का मामला रोस्टर के तहत डबल बेंच में जाएगा। सिंगल बेंच ने जो फैसला सुनाया वह अब लागू नहीं होगा। इसके साथ ही संभावना है कि अक्टूबर से घर-घर आटा योजना शुरू हो जाएगी।

दरअसल, टेंडर से जुड़े सभी मामले डबल बेंच के पास जाते हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से यह मामला सिंगल बेंच में चला गया और इस वजह से ये आदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश लागू नहीं होंगे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा किसी तीसरे पक्ष को कोई अधिकार नहीं देने के आदेश जारी किए गए थे। घर-घर आटा योजना मामले की अब दो बार सुनवाई होगी। इस योजना को पंजाब कैबिनेट ने 3 मई को हरी झंडी दे दी थी। इस योजना के लिए मार्कफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया था और होम डिलीवरी आदि के लिए टेंडर लगाने का काम चल रहा था।

उल्लेखनीय है कि एनएफएसए डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा घर-घर के आटे के मुद्दे को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इसके बाद डेपू होल्डर्स फेडरेशन और पंजाब स्टेट डेपू होल्डर्स यूनियन (सिद्धू) आदि ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस विकास सूरी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए घर-घर आटा योजना में तीसरे पक्ष को कोई अधिकार देने पर रोक लगा दी थी।

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