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पंजाबः जेलों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

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चंडीगढ़ः पंजाब की जेलों को लेकर सुनवाई आरंभ होते ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल से पार्टियों की वीडियो वायरल होने पर सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर जेलों में यह हो क्या रहा है। जेल में कैदी पार्टी कर रहे हैं और अदालत में पेश होकर एडीजीपी को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। इसे रोकना बहुत जरूरी है और यदि यह नहीं रुका तो हमें बेहद कड़े आदेश जारी करने को मजबूर होना पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई के हिरासत में इंटरव्यू के मामले में सुनवाई आरंभ होते ही हाई कोर्ट ने कहा कि लगातार जेल से वीडियो आने के मामले बढ़ रहे हैं। जेल में पार्टियां हो रही हैं और उनके वीडियो बनाकर बाकायदा इंटरनेट मीडिया पर डाले जा रहे हैं। जेलों में लगातार मोबाइल फोन मिलने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और एडीजीपी को कभी किसी अदालत में तो कभी किसी में तलब किए जा रहे हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि यह शर्मिंदगी का विषय है और जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को रोकना बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि इसके लिए सरकार जल्द प्रभावी कदम उठाए वरना हमें बेहद सख्त आदेश जारी करने को मजबूर होना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान आदेश के अनुसार पंजाब सरकार ने जेलों में जैमर, सीसीटीवी, नायलॉन नेट, बॉडी स्कैनर आदि का काम पूरा करने के लिए  समय सीमा सौंपी। 6 माह से लेकर डेढ़ वर्ष की समय सीमा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अस्वीकार करते हुए नए सिरे से समय सीमा तय करने का सरकार को आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने इस दौरान केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि जिन कार्यों को पूरा करने में केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी है वहां यह सुनिश्चित किया जाए कि इस कार्य में समय न ले। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई के हिरासत में 2 इंटरव्यू हुए थे और दोनों की जांच के लिए दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी जांच आरंभ कर चुकी है। लॉरेंस के इंटरव्यू को इंटरनेट मीडिया  से पूरी तरह से हटाया जा चुका है। हाईकोर्ट ने कहा कि अभी एसआईटी को जांच के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए इसलिए उन्हें फिलहाल निर्देश की आवश्यकता नहीं है। 

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