चंडीगढ़ः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी न करने के मामले में चुनाव आयोग को फटकार लगाई। इस मामले की सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट की बैंच ने कहा कि कल तक हर हालत में शेड्यूल पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किसी भी कारण से नहीं होता तो फिर कमिश्नर खुद चुनाव की रिपोर्ट लेकर कोर्ट में पेश होंगे। पंजाब की एक पंचायत पर उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दोबारा चुनाव करवाने के आदेश दिए थे।
जब किन्हीं कारणों ने चुनाव नहीं हो पाए तो कोर्ट में सरकार के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की गई थी। उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है। हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए कहा गया कि पंजाब सरकार ने आश्वासन दिया था कि सभी पंचायत चुनाव कुछ समय के भीतर करवा लिए जाएंगे। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अभी तक चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। अभी तक ये नहीं बताया गया कि चुनाव कब होंगे और उसका कार्यक्रम क्या होगा, किसी को नहीं पता। ऐसे में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब चुनाव आयुक्त को चुनाव का पूरा ब्योरा पेश करने का आदेश दिया है।
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