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पंजाबः नवजोत सिद्धू की सुरक्षा कटौती मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

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चंडीगढ़ः पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज वीरवार को हाईकोर्ट में सिद्धू की याचिका पर सुनवाई हुई। ‘जेड प्लस’ सुरक्षा हटाने को लेकर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस भेजा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका के माध्यम से सिद्धू ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। सिद्धू को अभी वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, उन्होंने ‘जेड प्लस’ सुरक्षा की मांग की थी। उनकी याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई की गई। याचिका में सिद्धू की तरफ से कहा गया है कि उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है।

आज सुनवाई के दौरान भी उन्होंने कहा कि सरकार ने जेल से बाहर आते ही उनकी सुरक्षा हटा ली, अब इससे उन्हें जान का खतरा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया है कि उन पर खतरे का आकलन कर उन्हें पहले जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन जब वे अपनी सजा पूरी कर रिहा हुए तो उनकी सुरक्षा घटा कर वाई प्लस श्रेणी की कर दी गयी, जबकि उनकी जान को खतरा बना हुआ है। सिद्धू ने हाईकोर्ट को बताया कि हाल ही में उनके घर की सुरक्षा को भेद कर एक अनजान व्यक्ति अंदर भी आ गया था। ऐसे में उनकी जान को खतरा है।

उन्होंने कोर्ट से मांग करी की उन्हें पहले मिली सुरक्षा को बहाल किया जाए। वीरवार को सिद्धू की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सिद्धू पर खतरे और उनकी सुरक्षा का आकलन कर सरकार हाईकोर्ट को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपे।हाईकोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने आश्वासन दिया था कि जब नवजोत सिंह सिद्धू जेल से रिहा होंगे तो उनकी जेड प्लस सुरक्षा बहाल कर दी जाएगी तो फिर उनकी सुरक्षा को कैसे कम कर दिया गया। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

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