Loading...
- Advertisement -
HomeHimachalपंजाबः शिक्षा मंत्री को High Court ने जारी किया नोटिस, दिए ये...

पंजाबः शिक्षा मंत्री को High Court ने जारी किया नोटिस, दिए ये निर्देश

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

चंडीगढ़ः पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और तकनीकी शिक्षा के प्रमुख सचिव प्रियांक भारती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, एक मामले में दोनोंको हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने मंत्री व अन्य को जानबूझ कर आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी किया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा यह नोटिस 20 अप्रैल 2023 को जारी आदेश की जानबूझकर पालना नहीं करने पर जारी किया गया है। याचिकाकर्ताओं को एक महीने की अवधि में उनके वेतन का भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है।

दरअसल, मामले में अजीत सिंह और बाबा हीरा सिंह भट्टल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लहरागागा (संगरूर) के स्टाफ सदस्य याचिकाकर्ता हैं। हाईकोर्ट ने मामले में दायर याचिका पर 15 दिसंबर 2019 से एक महीने की अवधि के भीतर उनके वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके उनके वेतन का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने मंत्री हरजोत बैंस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप हैं कि मंत्री बैंस टेक्निकल एजुकेशन और बाबा हीरा सिंह भट्‌ठल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लहरागागा (संगरूर) के गवर्नर्स बोर्ड के चेयरमैन हैं।

वह स्टाफ की बैठकें बुला रहे हैं और इनमें प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा समेत निदेशक तकनीकी शिक्षा भी शामिल रहते हैं, लेकिन न तो उनके द्वारा कर्मचारियों की तनख्वाह जारी करने के आदेश दिए गए और न ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी व एडिशनल डायरेक्टर द्वारा कोई संज्ञान लिया गया। आरोप हैं कि सभी इन बैठकों में कर्मचारियों पर वेतन का दावा छोड़ने का दबाव डाल रहे हैं। साथ ही धमकाते हैं कि उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि प्रतिवादी न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करके हाईकोर्ट के फैसले के कार्यान्वयन को विफल करने की कोशिश में हैं। हाईकोर्ट द्वारा रिस्पॉन्डेंट को सुनवाई से पहले बीते सप्ताह आदेश की पालना संबंधी हलफनामा जमा करने के आदेश जारी किए, लेकिन ऐसा नहीं करने पर प्रतिवादी/संबंधित अधिकारी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति रहने के आदेश दिए गए थे।

Disclaimer

All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read and verify carefully. Encounter India will not be responsible for any issues.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

- Advertisement -
- Advertisement -

You cannot copy content of this page