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पंजाबः किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला

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चंडीगढ़ः किसान आंदोलन को लेकर दायर दोनों याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब, हरियाणा और केंद्र ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। आज भी किसानों की ओर से कोई वकील हाई कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का हर किसी को अधिकार है लेकिन इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और विरोध प्रदर्शन नियमों के तहत ही किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो बस से जाएं, ट्रैक्टर-ट्रॉली का काफिला क्यों ले जा रहे हैं।

मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को राजमार्गों पर प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर भीड़ हो गई है, इसे कम किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों को छोटे समूहों में इकट्ठा होने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं रविवार को केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत का नतीजा क्या निकला? हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से उनका ब्योरा मांगा है। केंद्र अगली सुनवाई में यह जानकारी देगा।

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