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Fireworks Rules 2024: पंजाब में पटाखों पर सख्त नियम लागू; तय समय में ही कर सकेंगे पटाखों का इस्तेमाल, पढ़े पूरी खबर

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पंजाब, (चंडीगढ़), 15 अक्टूबर, 2024: पंजाब सरकार ने दिवाली, गुरुपुरब, क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए पटाखों की बिक्री और उपयोग पर नए सख्त नियम जारी किए हैं। सरकार का लक्ष्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है, खासकर उन लोगों के लिए जो अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं।

यह कदम सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है। सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है और नागरिकों से जिम्मेदारी के साथ उत्सव मनाने की अपील की है।

नए नियम और गाइडलाइंस: क्या बदल गया है?

  1. लड़ी वाले पटाखे (लारी) बैन: इन पटाखों से सबसे ज्यादा धुआं और शोर उत्पन्न होता है, इसलिए इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
  2. केवल ग्रीन पटाखे ही वैध: पटाखों में बेरियम, पारा, एंटीमनी और सीसा जैसे खतरनाक रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। केवल ग्रीन पटाखे ही लाइसेंसधारी दुकानों पर बेचे जाएंगे।
  3. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रोक: Flipkart और Amazon जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पटाखों की बिक्री नहीं कर सकेंगे। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख त्योहारों के लिए तय समय सीमा

सरकार ने हर त्योहार के लिए सीमित समय निर्धारित किया है, ताकि ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके:

  • दिवाली: 8:00 PM से 10:00 PM (31 अक्टूबर 2024)
  • गुरुपुरब: 4:00 AM से 5:00 AM और 9:00 PM से 10:00 PM (15 नवंबर 2024)
  • क्रिसमस और न्यू ईयर: 11:55 PM से 12:30 AM (25-26 दिसंबर और 31 दिसंबर 2024 – 1 जनवरी 2025)

जन जागरूकता अभियान 

  • डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं कि वे पटाखों से होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाएं।
  • स्थानीय पुलिस और प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रीन पटाखों का उपयोग केवल निर्धारित समय और अनुमति प्राप्त स्थानों पर ही हो।
  • गैर-लाइसेंसधारी विक्रेताओं और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी निगरानी और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

क्या हैं ग्रीन पटाखों के फायदे?

ग्रीन पटाखे, पारंपरिक पटाखों की तुलना में:

  • कम धुआं और ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं।
  • न्यूनतम हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं।
  • अधिक पर्यावरण-अनुकूल होते हैं, जिससे अस्थमा रोगियों और बच्चों की सेहत पर कम असर पड़ता है।

सख्त निगरानी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध

पंजाब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वाली कंपनियों और विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बिना लाइसेंस वाले पटाखों की बिक्री को रोका जा सके।

नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो लोग निर्धारित समय सीमा के बाहर पटाखों का उपयोग करेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, गैर-लाइसेंसधारी विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की अपील

पंजाब सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ग्रीन पटाखों का उपयोग करें और निर्धारित समय सीमा का पालन करें। सरकार का कहना है कि इस दिवाली और अन्य त्योहारों पर पर्यावरण-अनुकूल उत्सव मनाना ही सही दिशा में उठाया गया कदम है।

पंजाब सरकार के इन नए नियमों का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और लोगों की सेहत का ध्यान रखना है। जनता से उम्मीद की जा रही है कि वे जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए ग्रीन पटाखों का उपयोग करें और पर्यावरण को संरक्षित करने में सहयोग दें।

“प्रदूषण रहित त्योहार, खुशहाल समाज” – इस संदेश के साथ सरकार ने सभी से सुरक्षित और जागरूक उत्सव मनाने की अपील की है।

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