चंडीगढ़ः मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर थोड़े समय के लिए केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति देने का निर्णय लिया है। पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय ग्रीन न्यायाधिकरण (एनजीटी), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्देशों का पालन करते हुए राज्य सरकार ग्रीन पटाखों का उपयोग करने को प्रोत्साहित कर रही है।
उन्होंने कहा कि दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल सहित त्योहारों का मौसम आ रहा है, जिसके दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग केवल बेरियम नमक या एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या स्ट्रोंटियम युक्त हरे पटाखों की अनुमति देगा। एक संयोजन क्रोमेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मीत हेयर ने कहा कि दिवाली (रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक), गुरुपर्व (सुबह 4:00 बजे से शाम 5:00 बजे और रात 9:00 बजे से रात 10:00 बजे तक), क्रिसमस (रात 11:55 बजे से 12:00 बजे तक) 30 पूर्वाह्न) और नए साल की पूर्व संध्या (11:55 अपराह्न से 12:30 पूर्वाह्न) पर केवल हरे पटाखे चलाए जा सकते हैं। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि राज्य में जुड़े हुए पटाखों (लड़ी पटाखे या लड़ियों) के निर्माण, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि यह भी निर्देश दिया गया है कि पटाखों की बिक्री लाइसेंसधारी व्यापारियों के माध्यम से ही की जाये। उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट, अमेजन समेत अन्य कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट राज्य में न तो कोई ऑनलाइन ऑर्डर लेगी और न ही ऑनलाइन बिक्री करेगी। मीत हेयर ने कहा कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य के चयनित शहरों में अल्पकालिक निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी उक्त समय के दौरान और निर्धारित स्थानों पर अनुमति प्राप्त ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग सुनिश्चित करेंगे और निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा। पर्यावरण मंत्री ने आम लोगों से संबंधित अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित स्थानों पर एक साथ पटाखे चलाने की भी अपील की है।