चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने लोगों को बड़ा झटका दिया है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर रिहायशी और कामर्शियल प्रापर्टी टैक्स 5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। प्रापर्टी टैक्स लागू होने से लोगों की जेब पर बोज बढ़ेगा। ऐसे में अब भवन मालिकों को 5 प्रतिशत अधिक टैक्स देना होगा। स्थानीय निकाय विभाग ने इस बढ़ोतरी संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है, जोकि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
फ्लोर रेट्स नगर निगम, निगम परिषद और नगर पंचायतों के भवन पर लागू होते हैं, जिनमें आवासीय घर, फ्लैट्स, व्यावसायिक व औद्योगिक भवन, सामुदायिक केंद्र, स्पोर्ट्स स्टेडियम, सोशल क्लब, बस स्टैंड, गोल्फ क्लब आदि शामिल हैं। हाल ही में कलेक्टर रेट्स में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इन रेट्स में बढ़ोतरी की गई है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव स्थानीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार केंद्र ने निर्देश दिया है कि शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर की न्यूनतम दरें जीएसडीपी के 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा प्राप्त करने के लिए प्रचलित कलेक्टर रेट्स के अनुरूप होनी चाहिए। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत धन प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। यही कारण है कि इनमें बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है, ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत अधिक धन प्राप्त किया जा सके।
इससे जहां शहरवासियों को महंगाई के बीच एक और झटका लगेगा, वहीं नगर निगम को दरें बढ़ने से सालाना चार करोड़ का इजाफा होगा। वहीं लुधियाना की बात करें तो निगम के अंतर्गत करीब पांच लाख मकान और व्यावसायिक भवन है जिसमें से नगर निगम के पास 4.80 प्रॉपर्टी का रिकार्ड है। जीआईएस सर्वे कर नए भवनों और कालोनियों को चिन्हित किया जा रहा है। प्रावधान के तहत हर साल राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के तहत पांच प्रतिशत टैक्स में बढ़ोतरी का प्रावधान है। इस आदेश के बाद निगम ने इसे लागू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। निगम की ओर से चिन्हित प्रॉपर्टीज के एरिया के हिसाब से 5 प्रतिशत अतिरिक्त दरें लगाने के साथ ही रिपोर्ट तैयार की जा रही है।