पटियालाः करोड़ों रुपये के वन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत जल्द जेल से बाहर आएंगे। बताया जा रहा है कि उन्हें पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्हें 5 जून तक जमानत दी गई है। वहीं 6 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा।
साधु सिंह धर्मसोत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। वह नाभा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं। यह निर्वाचन क्षेत्र पटियाला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पूर्व मंत्री कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर साधु सिंह धर्मसोत को अंतरिम जमानत दे दी है। इसके अलावा, उन्हें 50,000 रुपये का बेल बांड भी जमा करना होगा और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते।
बहस के दौरान धर्मसोत के वकील ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए दिए गए अंतरिम जमानत आदेश का हवाला दिया है। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने धर्मसोत को गिरफ्तार किया था। धर्मसोत को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जनवरी में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जब वह वन मंत्री थे।