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पंजाब : हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री को मिली जमानत

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चंडीगढ़ : पंजाब के पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। धर्मसोत आय से अधिक संपत्ति मामले में फरवरी से ही जेल में थे। मोहाली कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद धर्मसोत द्वारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। धर्मसोत की जेल से आज रिहाई होगी। हाईकोर्ट के जस्टिस द्वारा साधू सिंह धर्मसोत की जमानत याचिका पर दिन में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

लेकिन बीते दिन देर शाम धर्मसोत को जमानत दे दी गई। गौरतलब है कि पंजाब विजिलेंस ने 6 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज कर धर्मसोत को गिरफ्तार किया था। इससे पहले मोहाली कोर्ट द्वारा 5 मार्च को जमानत याचिका खारिज की गई थी। विजिलेंस जांच के अनुसार साल 2016 से 2022 तक धर्मसोत और उनके परिवार की आय 3.27 करोड़ रुपए थी। लेकिन 6.39 करोड़ रुपए अधिक 8.76 करोड़ रुपए खर्च किया गया।

कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे साधू सिंह धर्मसोत को पंजाब के जंगलात घोटाले में भी गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इस मामले में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इस मामले में धर्मसोत के अलावा कांग्रेसी नेता संगत सिंह गिलजियां का नाम भी आ चुका है। आरोप हैं कि उन्होंने प्रति पेड़ कटाई के लिए 500 रुपए रिश्वत ली थी। आरोपी संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ भी केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

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