पटियालाः आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए, एमसीएमसी, पटियाला (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) की सिफारिशों पर पटियाला पुलिस ने प्राइम सिनेमा के मालिक/प्रबंधकों और क्यूब सिनेमा के प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि उनके कार्यालय को एक आरटीआई प्राप्त हुई है। दरअसल, कार्यकर्ता को 6 अप्रैल को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिली थी, जिसमें कहा गया था कि पंजाब सरकार के लोगो और पंजाब के मुख्यमंत्री की उपस्थिति को राज्य भर के सिनेमाघरों में प्रचार वीडियो विज्ञापन के रूप में दिखाए जा रहे है।
इस शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए, मुख्य चुनाव अधिकारी ने डिप्टी कमिश्नर, पटियाला (जिसके अधिकार क्षेत्र में प्राइम सिनेमा, राजपुरा आता है), सचिव जनसंपर्क विभाग, पंजाब सरकार (जो सभी विज्ञापनों के लिए विभिन्न एजेंसियों को रिलीज़ ऑर्डर जारी करते हैं) को रिलीज़ आदेश जारी किए। पंजाब सरकार की ओर से) किसी भी सिनेमाघर में ऐसे सरकारी विज्ञापनों के प्रसारण की स्थिति का पता लगाने के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों सह जिला चुनाव अधिकारियों से एक रिपोर्ट मांगी गई थी।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि इसके बाद 6 अप्रैल को प्राइम सिनेमा राजपुरा के मैनेजर परमजीत सिंह को आरओ 113-घनौर/एआरओ 13-पटियाला ने नोटिस जारी किया गया और उसके साथ ही फ्लाइंग स्कवैड की ओर से उक्त सिनेमाघर का दौरा भी किया गया। इसे एमसीएमसी पटियाला के समक्ष रखा गया क्योंकि यह सिनेमा में विज्ञापन के प्रसारण से संबंधित मामला था। एमसीएमसी पटियाला की सिफारिशों के अनुसार, 8 अप्रैल को आईपीसी की धारा 188 और 177 के तहत पटियाला पुलिस ने प्राइम सिनेमा के मालिक और प्रबंधकों पर तथा क्यूब सिनेमा के प्रतिनिधियों/प्रबंधकों/प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि उनके कार्यालय ने आगे की कार्रवाई के लिए भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेज दी है। उन्होंने कहा कि शेष 22 जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किसी अन्य हिस्से से ऐसी कोई घटना सामने नहीं आयी है।
Disclaimer: All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read carefully and Encounter India will not be responsible for any issue.