चंडीगढ़ः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब में मादक पदार्थों की तस्करी के दो मामलों की जांच के सिलसिले में धन शोधन रोधी कानून के तहत 7.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गयी है। यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पंजाब पुलिस द्वारा गुरदीप सिंह रानो और राजेश कुमार के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज अलग-अलग प्राथमिकी से बहार आया है। ईडी ने मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज किया है।
बता दें कि कुर्क की गई संपत्तियों में गुरदीप सिंह रानो और उनके परिवार के सदस्यों की पंजाब में 16 अचल संपत्तियां और राजेश कुमार और उनके परिवार के सदस्यों की 11 अचल संपत्तियां शामिल हैं। जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि संपत्ति में बैंक खातों में शेष राशि, नकदी और सोने के गहने जैसी चल संपत्ति भी शामिल है।
ईडी ने पुलिस की प्राथमिकी का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि रानो के विदेश में रह रहे संदिग्ध ड्रग तस्करों सिमरनजीत सिंह और तनवीर बेदी के साथ संबंध थे। इसमें कहा गया है कि राजेश कुमार अपने द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीला पदार्थ बेच रहा था। इन दोनों ही मामलों में ईडी ने कहा कि ज्यादातर अचल संपत्तियां नकद में खरीदी गई थी और आरोपित नकदी खरीदी गई संपत्ति के कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर पाया।