लुधियानाः ऑनर किलिंग को लेकर सच्ची घटना पर आधारित फिल्म डीयर जस्सी को रिलीज करने का रास्ता साफ करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना की अदालत के फिल्म के प्रदर्शन पर रोक के आदेश को रद्द कर दिया है। दरअसल, लुधियाना की कंपनी ने इस फिल्म को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसको लेकर हाईकोर्ट ने यह आदेश टी सीरीज की ओर से दाखिल याचिका को मंजूर करते हुए जारी किया है। याचिका दाखिल करते हुए टी सीरिज ने बताया था कि कनाडा के एक लेखक ने ऑनर किलिंग पर किताब लिखी थी।
इस लेखक से कंपनी ने 5 हजार कैनेडियन डॉलर में कॉपीराइट खरीदा था। फिल्म बन कर तैयार हो गई और उनका बहुत सा पैसा इस पर लग गया और इसी बीच मोहाली की ड्रीम लाइन रिएलिटी मूवी कंपनी ने इस कहानी पर अपना कॉपी राइट बताते हुए लुधियाना की अदालत में केस दाखिल कर दिया। अदालत ने कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी। कंपनी का दावा था कि उन्होंने जस्सी के पति से कॉपी राइट लिया है। इसके खिलाफ टी सीरिज ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने कहा कि मानवीय व्यवहार कॉपीराइट की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने लुधियाना की अदालत का आदेश रद्द करते हुए फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ कर दिया है।