मोगा : ई-सिगरेट बेचने वाले दुकानदार को सजा होने का मामला सामने आया है। पंजाब में यह दूसरा मामला जब दुकानदार को सजा और जुर्माना हुआ है। मानयोग सीजेएम शिल्पी गुप्ता की अदालत ने एक एहम फैसला सुनाया गया। जिसमें ई सिगरेट बेचने वाले दुकानदार सुनील को 3 साल की सजा और एक लाख 25 हजार रुपए जुर्माना सुनाया गया है। वही मामले की जानकारी देते हुए जिला के ड्रग इंस्पेक्टर नवदीप सिंह संधू ने बताया की हमारे विभाग की ओर से जनवरी 2023 में मुहिम चलाई गई थी।
जिसमें जिला की ड्रग इंस्पेक्टर सोनिया गुप्ता को गुप्त सूचना मिली थी की कुछ पान सिगरेट बेचने वाली दुकानों पर निकोटिन युक्त ई-सिगरेट बेची जा रही है, जो की लोगो की सेहत के साथ भारी खिलवाड़ करती है। वही विभाग ने हरकत में आते हुए मोगा के बाजार में एक सिगरेट विक्रेता की दुकान पर छापेमारी की गई और वहां से ई-सिगरेट के सेंपल लिए गए। जिनको लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया था। जिनके सेंपल सही नही पाए गए और इन ई-सिगरेट में निकोटिन की मात्रा ज्यादा पाई गई।
वही दुकानदार के पास इसको बेचने के लिए कोई लाइसेंस भी नही था और रिपोर्ट आने के बाद इस केस को मानयोग अदालत में लगाया गया। जहा मानयोग सीजेएम शिल्पी गुप्ता ने अपना फैसला सुनाते हुए दुकान मालिक सुनील मोंगा को तीन साल की सजा और एक लाख 25 हजार रुपए जुर्माना सुनाया है। वही ड्रग इंस्पेक्टर नवदीप सिंह संधू ने सभी सिगरेट विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि वह इस तरह की सिगरेट की बिक्री न करे। जिससे लोगों की सेहत के साथ भारी खिलवाड़ होता हो। वही उन्होंने कहा की हमारी ओर से चेकिंग की मुहिम को और तेज कर दिया गया है।
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