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पंजाबः बड़ी राहत, नई Excise Policy को लेकर कैबिनेट ने दी मंजूरी 

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अब छोटे कारोबारी भी खोल सकेंगे शराब के ठेके

चंडीगढ़ः दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की आबकारी नीति के विवादों में घिरने के बाद पंजाब सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए छोटे कारोबारियों को भी ठेके आवंटित करने का प्रावधान कर दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को नई आबकारी नीति को मंजूरी दी।

इसके तहत अब तक बड़े कारोबारियों के अधीन काम करने को मजबूर शराब के छोटे विक्रेताओं को सरकार सीधे लाइसेंस देने पर राजी हो गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि शराब कारोबार में स्थिरता बनाए रखने और पिछले सालों के दौरान शुरू हुए सुधारों को जारी रखने के लिए मौजूदा रिटेल लाइसेंसों के नवीनीकरण में परचून बिक्री लाइसेंस एल-2/एल-ए की पेशकश की गई है। इस नीति के अंतर्गत साल 2023-24 के दौरान 1004 करोड़ रुपये के वृद्धि के साथ 9754 करोड़ रुपये एकत्रित करने का लक्ष्य है।

बीयर बार, हार्ड बार, क्लबों और माइक्रो ब्रेवरीज द्वारा बेची जाती शराब पर लागू वैट घटाकर 13 प्रतिशत और 10 प्रतिशत सरचार्ज किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि ग्रुप का बदलाव एक आबकारी साल में, 10 लाख रुपये और शर्तें पूरी करने पर, किया जा सकेगा। एल-50 परमिट की सालाना फीस 2500 से घटाकर 2000 रुपये और जीवन भर के लिए एल-50 परमिट की फीस 20 हजार से घटाकर 10 हजार रुपये कर दी गई है। जीवन भर के लिए एल-50 परमिट जारी करने में लगने वाली लगातार तीन सालों तक सालाना एल-50 लाइसेंस की शर्त भी खत्म कर दी गई है।

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