- Advertisement -
HomePunjabFaridkotपंजाबः बसों में इन गानों पर लगी रोकी, चलाने पर होगी सख्त...

पंजाबः बसों में इन गानों पर लगी रोकी, चलाने पर होगी सख्त कार्रवाई

पैलेस, होटलों और रेस्टोरेंट को लेकर आदेश जारी

बरनालाः जिले में बसों के गानों को लेकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बरनाला सतवंत सिंह ने आपराधिक संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा कि बरनाला जिले की सीमा के भीतर चलने वाली सरकारी और निजी बसों में अश्लील गाने बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करने वाले बस चालक या परिचालक के खिलाफ शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अगले आदेश के तहत उन्होंने जिले के अंदर अनाधिकृत ध्वनि प्रदूषण उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आम लोगों द्वारा मैरिज पैलेसों, धार्मिक स्थलों, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रमों आदि में लाउड स्पीकर, आर्केस्ट्रा एवं ध्वनि प्रदूषण उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जिसके चलते आम जनता, मानसिक रोगियों और बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

पंजाब वाद्य यंत्र (शोर नियंत्रण) अधिनियम, 1956 के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के लाउड स्पीकर या ध्वनि यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि जिस भी मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट या आम जनता को लाउडस्पीकर लगाना है, उन्हें अलग से संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करना होगा। उपरोक्त आदेश 27 मार्च 2024 तक जिला भर में लागू रहेंगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Disclaimer

All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read and verify carefully. Encounter India will not be responsible for any issues.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

- Advertisement -
- Advertisement -

You cannot copy content of this page