बठिंडाः पुलिस ने दयालपुरा थाने में बर्खास्त मुंशी संदीप सिंह द्वारा मालखाने से हथियार को खुर्द-बुर्द करने के मामले में एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 3पिस्तौल बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपीडी राजेश शर्मा ने बताया कि बर्खास्त हवलदार संदीप सिंह, पूर्व मुख्य मुंशी के खिलाफ 27 नवंबर 2022 को थाना दयालपुरा में धारा 409,380,120 बीआईपीसी 25/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
उन्होंने बताया कि संदीप सिंह ने थाने के मालखाने से भारी मात्रा में असला गायब कर दिया था। इस मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान मुकद्दमा नंबर 25 दिनांक 4 मार्च 2024 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना नेहियांवाला में जगसीर सिंह उर्फ काला पुत्र गुज्जर सिंह निवासी, फरीदेवाल उताड़ थाना मल्लांवाला जिला फिरोजपुर तथा 2 अन्य व्यक्तियों को नामजद किया गया था। डीएसपी ने बताया कि जगसीर सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर सेंट्रल जेल बठिंडा लाया गया और 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि जगसीर सिंह से पूछताछ के दौरान जगसीर सिंह के रिहायशी गांव फरीदेवाला की दाना मंडी से 2 रिवॉल्वर .32 बोर और एक पिस्तौल 7.65 बोर बरामद की गई। उन्होंने कहा कि जगसीर सिंह का दोबारा पुलिस रिमांड हासिल कर गहनता से पूछताछ की जाएगी और इससे और भी अहम जानकारियां सामने आने की संभावना है। डीएसपी ने बताया कि जगसीर सिंह के खिलाफ अब तक राजस्थान के कर्णपुर थाने में 3 मामले दर्ज हैं। जिनमें से एक मल्लांवाला जिला फिरोजपुर और दूसरा नेहियांवाला थाने में दर्ज है।
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