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Punjab: Lok Sabha Election की 13 सीटों के लिए मैदान में 328 उम्मीदवार, 5.38 लाख नए वोटर, देखें वीडियो 

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चंडीगढ़: चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने कहा है कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर कुल 328 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। जबकि 2014 में 253 और 2019 में 278 उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। वहीं इस चुनावों में 5.38 लाख नए वोटर वोट का इस्तेमाल करेंगे।

उन्होंने बताया कि नामांकन वापसी की अंतिम तिथि तक कुल 25 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। इससे पहले, राज्य में 466 उम्मीदवारों ने 598 नामांकन पत्र दाखिल किए थे और कागजात के सत्यापन और पत्रों की वापसी के बाद, कुल उम्मीदवारों की संख्या 328 हो गई है, जिनमें 302 पुरुष और 26 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लुधियाना लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 43 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने उम्मीदवारों से दूसरों की आलोचना करते समय निराधार आरोप लगाने और विवादास्पद बयान देने से बचने को कहा।

उन्होंने कहा कि बिना पूर्व लिखित अनुमति के रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय यातायात नियमों का पालन करने को भी कहा गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाताओं को जारी किए जाने वाले अनौपचारिक पहचान पत्र सादे (सफेद) कागज पर होने चाहिए और उन पर किसी पार्टी का प्रतीक चिन्ह और उम्मीदवार का नाम या नाम अंकित नहीं होना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के मतदाताओं और उम्मीदवारों से प्रचार का दिन समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि मतदाताओं पर रिश्वतखोरी और किसी भी तरह से प्रभाव डालना और मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर चुनाव प्रचार जैसे अन्य चुनावी अपराध सख्ती से प्रतिबंधित हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों से चुनावों की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नकद लेनदेन और बड़ी मात्रा में नकदी ले जाने से परहेज करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि दूसरे दलों की सभाओं और जुलूसों में खलल डालना प्रतिबंधित है और मतदान केंद्रों के आसपास प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए।

सिबिन सी ने कहा कि निजी आवासों के बाहर प्रदर्शन या धरना भी प्रतिबंधित है और राजनीतिक बैठकों में किसी भी तरह के व्यवधान के खिलाफ पुलिस की सहायता ली जानी चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक बैठक में माहौल बिगाड़ता है, उसे छह महीने की कैद, दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

मुखबिर सिबिन सी ने बताया कि गुरदासपुर से 26 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 23 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, जबकि अमृतसर से 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 26 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। खडूर साहिब से 27 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनमें सभी उम्मीदवार पुरुष हैं। जालंधर से 20 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 17 पुरुष और 3 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। कुल 16 उम्मीदवारों में से 14 पुरुष और 2 महिला उम्मीदवार होशियारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। आनंदपुर साहिब से कुल 28 उम्मीदवारों में से 26 पुरुष और 2 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं।

लुधियाना से 43 उम्मीदवारों में से 41 पुरुष और 2 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 14 उम्मीदवारों में से 13 पुरुष और 1 महिला उम्मीदवार फतेहगढ़ साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। फरीदकोट से कुल 28 उम्मीदवारों में से 26 पुरुष और 2 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। फिरोजपुर से कुल 29 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें सभी पुरुष हैं। बठिंडा से कुल 18 उम्मीदवारों में 15 पुरुष और 3 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। 23 उम्मीदवारों में से 22 पुरुष और 1 महिला उम्मीदवार संगरूर से चुनाव लड़ रहे हैं जबकि 26 उम्मीदवारों में से 23 पुरुष और 3 महिला उम्मीदवार पटियाला से चुनाव लड़ रहे हैं।

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